योजना से संबंधित मुख्य बातेंः-
Guidelines (GoI)-AgroForestry
मॉडल प्रोजेक्ट प्रारूप तथा चेकलिस्ट-छोटी नर्सरी की स्थापना
मॉडल प्रोजेक्ट प्रारूप तथा चेकलिस्ट- 50000 पौधा तैयार करने हेतु
∎ वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा कृषि वानिकी योजना की स्वीकृति दी गयी है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।
∎ इस योजना के तहत् निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना तथा पूर्व से स्थापित नर्सरियों में कृषि वानिकी से संबंधित पौधा उत्पादन किया जाना है।
∎ छोटी नर्सरी की स्थापना एवं पूर्व में स्थापित नर्सरियों में कृषि वानिकी के तहत् गम्हार, सेमल, मालावार नीम एवं अन्य कृषि वानिकी पौधों का गुणवत्तायुक्त पौध उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।
∎ योजनान्तर्गत अवयववार इकाई लागत एवं सहायतानुदान निम्नवत् है :- ।
| क्र०सं० |
अवयव |
इकाई लागत (अधिकतम लाख रू०) |
सहायतानुदान |
| 1 |
छोटी नर्सरी (0.5 हे०) |
10.00 |
इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5.00 लाख रूपये प्रति इकाई। |
| 2 |
पूर्व से स्थापित नर्सरी में कृषि वानिकी पौधा तैयार करना। |
5.00 |
इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 2.5 लाख रूपये। |
FRA पट्टा धारकों को इकाई लागत का 90 प्रतिशत सहायतानुदान।
∎ पूर्व में संचालित/स्थापित नर्सरियों में कृषि वानिकी से संबंधित, चिन्हित पौधों को, न्यूनतम 50,000 पौध प्रति नर्सरी वार्षिक उत्पादन करने पर, 2.5 लाख रूपये देय होगा।
∎ घेराबंदी, सिंचाई व्यवस्था (ड्रिप/स्प्रिंकलर सहित) पम्प सेट, बिजली कनेक्शन इत्यादि की सुविधा कृषक को सुनिश्चित करनी होगी।
∎ कृषि वानिकी की छोटी नर्सरी की स्थापना हेतु 0.5 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। पौधों की परिवहन की सुगमता हेतु न्यूनतम जिला सड़क से सम्बद्ध होना अनिवार्य है। साथ हीं जल-जमाव रहित भूमि का चयन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
∎ योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तथा कार्य पूर्णता के पश्चात्, कार्य स्थलों की दो जियो टैग Selfie (BHO सहित) एवं स्थल जाँच प्रमाण-पत्र, संबंधित जिला के जिला उद्यान कार्यालय में संधारित किया जायेगा।
∎ लाभुक का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जायेगा।
∎ इस योजना के लाभुकों को देय अनुमान्य अनुदान का भुगतान DBT-In Cash Transfer या DBT-In Kind Transfer में से किसी भी विधि से किया जा सकता है।
∎ सहायतानुदान की राशि संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी के माँग के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
∎ कार्यों की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति की प्रविष्टि MIS Portal में होने तथा क्रियान्वयन संबंधित प्रमाण-पत्र करने के उपरान्त हीं सक्ष्म प्राधिकार द्वारा राशि निर्गत की जायेगी। ।
∎ अनुदान का भुगतान संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी, उप निदेशक कृषि अभियंत्रण एवं जिला में अवस्थित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक के द्वारा संयुक्त जाँच एवं जाँच प्रतिवेदन के आलोक में किया जायेगा।
∎ नर्सरी से संबंधित आवश्यक पंजी जैसे - स्टॉक पंजी, उत्पादन पंजी इत्यादि का संधारण संबंधित लाभार्थी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
∎ कृषि वानिकी पौधों के उत्पादन हेतु बीज की उपलब्धता के प्रमाणित श्रोत के माध्यम से हीं सुनिश्चित किया जाएगा।
∎ छोटी नर्सरी की स्थापना/50000 पौधा उत्पादन योजना हेतु चयनित स्थल पर योजना का Signage Board (4' X 3') Iron Pillar पर, कार्य प्रारंभ के पूर्व लगाना अनिवार्य होगा।
∎ बोर्ड पर अंकित की जाने वाली विवरणी का प्रारूप निम्नवत् है :-
उद्यान निदेशालय,
कृषि विभाग, बिहार, पटना
योजना का नाम :- ______________________
वित्तीय वर्ष :- ____________________
इकाई लागत :- ____________________
सहायतानुदान :- ____________________
लाभुक का नाम एवं पता :- ____________________________________________