सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन योजना से संबंधित मुख्य बातेंः-
∎ इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में सब्जियों हेतु आलान प्रबंधन कर सब्जियों के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों के आय में वृद्धि करना है।
∎ योजना का लाभ न्यूनतम 1 इकाई (125 वर्गमीटर) तथा अधिकतम 16 इकाई (2000 वर्गमीटर) के लिए देय होगा।
∎ इस योजना के तहत् आलान प्रबंधन मद में बाँस, लोहा तार, प्लास्टिक सुतली एवं पाट सुतली के क्रय पर व्यय होने वाले राशि का आकलन 4500.00 रूपये प्रति 125 वर्गमीटर/इकाई निर्धारित है। कृषकों द्वारा उपरोक्त सामग्री का क्रय स्वयं किया जाएगा। योजना में निर्धारित लागत एवं कृषकों द्वारा बाजार से क्रय किये गये सामग्री पर वास्तविक व्यय की गई राशि में से जो कम होगा, उस पर 80 प्रतिशत अनुदान की राशि DBT in Cash के रूप में दी जाएगी।
∎ कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर कृषक द्वारा स्वयं सब्जियों की खेती में आलान प्रबंधन की जाएगी।
∎ इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/दो वर्ष पूर्व तक अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली/एकरारनामा (विहित प्रपत्र) के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र में से कोई एक उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा|
गैर-रैयत कृषक
एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। एकरारानामा का प्रारूप दिये गये Link पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता संबंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎ नियमानुसार सहायतानुदान DBT कार्यक्रम के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।
∎ लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.56 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति 1.44 प्रतिशत किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
∎ उपर्युक्त बिन्दु से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है।