क्लस्टर आधारित उच्च उत्पादकता सब्जी (गरमा) बीज योजना (2025-26) हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
योजना से सम्बंधित मुख्य बातें:-
∎इस योजना अन्तर्गत सब्जी बिचड़े (गरमा - टमाटर, बैगन एवं मिर्च), सब्जी बीज वितरण(ओ.पी./ संकर प्रभेद) (गरमा - तरबूज, खरबूज, खीरा, कद्दू, करैला, नेनुआ एवं भिण्डी) का इकाई लागत का 75 प्रतिशत सहायतानुदान पर दिया जायेगा|
∎योजना अन्तर्गत सब्जी में किसी एक उप अवयव मे हीं निर्धारित सीमा के तहत् लाभ ले सकते हैं|
∎सब्जी का बिचड़ा प्रत्येक कृषक को न्यूनतम 1000 एवं अधिकतम 10,000 तक सहायतानुदान पर दिया जायेगा|
∎सब्जी का बीज वाले कृषकों को न्यूनतम 0.25 एकड़ एवं अधिकतम 5 एकड़ तक का बीज सहायतानुदान पर दिया जायेगा|
∎सब्जी का बिचड़ा की उपलब्धता सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जी), चंड़ी नालन्दा / प्लग टाइप नर्सरी, कटिहार, कोईलवर(भोजपुर), जमुई, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद से तथा सब्जी बीज की उपलब्धता, बिहार राज्य बीज निगम, पटना / भारत सरकार द्वारा MIDH अंतर्गत अनुशंसित सब्जी बीज उत्पादकों से प्राप्त दरो में L1 दर के आधार पर चयनित एजेंसियों के माध्यम से कराया जायेगा|
∎ इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली/एकरारनामा (विहित प्रपत्र) के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र में से कोई एक उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा| गैर-रैयत कृषक एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। एकरारानामा का प्रारूप दिये गये Link पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
∎उपर्युक्त बिन्दू से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो, तो नियमानुसार सॉफ्टवेयर में आवेदन हेतु आमंत्रित है|