पान विकास योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
पान विकास योजना से सम्बंधित मुख्य बातें:-
∎ पान का क्षेत्र विस्तार औरंगाबाद,गया,नालन्दा,नवादा,शेखपुरा एवं वैशाली जिला में कराया जायेगा।
∎ पान का क्षेत्र विस्तार FPC/व्यक्तिगत कृषक के माध्यम से कराया जाएगा| प्रति कृषक को न्यूनतम 100 वर्ग मीटर अधिकतम 300 वर्ग मीटर का लाभ दिया जाएगा|
∎ क्षेत्र विस्तार के लिए पौध रोपण एवं अन्य सामग्री का क्रय कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा।
∎ इस योजना का लाभ रैयत कृषक, जमीन के कागजात के आधार तथा गैर रैयत कृषक एकरारनामा के आधार पर ले सकते है| एकरारनामा का प्रारूप दिए गए Link पर उपलब्ध है,जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है|
∎ इस योजनान्तर्गत परिवार के किसी एक ही सदस्य को योजना का लाभ देय होगा ।
∎ इस योजनान्तर्गत प्रति 100 वर्ग मीटर पान की खेती के लिए अनुदान की राशि 11750 रु० देय होगा|
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर ले|
∎ नियमानुसार सहायतानुदान DBT कार्यक्रम के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।


किसान पंजीकरण संख्या :
DBT से प्राप्त किसान का विवरण
नाम : पिता/पति का नाम : जन्म तिथि :
जाति वर्ग : लिंग : मोबाइल सं० :
किसान का प्रकार : जिला : प्रखण्ड :
पंचायत : गाँव : आधार संख्या :
बैंक का नाम : खाता सं० : IFSC कोड :
समूह से सम्बंधित विवरण
किस समूह के सदस्य हैं
ग्रुप/कंपनी का नाम
पंजीयन संख्या
पंजीयन तिथि
ग्रुप/कंपनी के तरफ से लाभ लेने हेतु NOC
अवयव का चयन करें
अवयव
आवेदित जमीन का विवरण
आवेदित जमीन का पता और किसान पंजीयन का पता एक ही है तो टिक करें:
जिला का नाम
प्रखण्ड का नाम
पंचायत का नाम
गाँव का नाम
पिन कोड
सिंचाई का स्रोत
सिंचाई पंप
किसान का प्रकार
आवेदित रकवा(वर्ग मी०)

                   
अपलोड किये जाने वाले कागजात
भू-स्वामित्व/भू-लगान/वंशावली कागजात (.pdf)
आवेदक का फोटो (.jpeg/.jpg)