मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम (राज्य योजना) 2024-25 - आवेदन प्रपत्र
योजना से सम्बंधित मुख्य बातें:-
∎ मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम का उद्देश्य मधुमक्खी द्वारा परागण की प्रक्रिया द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि तथा मधु उत्पादन को बढ़ावा देना है।
∎ यह योजना राज्य के 15 जिलों में संचालित है: अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल।
∎ इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को प्राधिकृत संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
∎ एक मधुमक्खी पालक को अधिकतम 20 बक्सा एवं न्यूनतम 10 बक्सा दिया जाएगा।
∎ माँग के अनुसार 20 बक्सा पर एक मधु निष्कासन यंत्र दिया जाएगा।
∎ योजना अन्तर्गत मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी छत्ता, मधु निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर दिया जायेगा।
∎ योजना का लाभ नये मधुमक्खी पालकों को ही दिया जायेगा, वैसे पालक जो पिछले 3 वर्षां में उद्यान निदेशालय द्वारा मधुमक्खी पालन योजना का लाभ ले चुके हैं, उन्हें इस वर्ष योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
∎ योजना हेतु आवेदन OTP आधारित होगा। मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्राप्त OTP सत्यापन के उपरांत ही आवेदन पूर्ण किया जा सकेगा।
∎ योजना का लाभ लॉटरी के आधार पर दिया जाएगा।
∎ मधुमक्खी बक्सा एवं कॉलोनी की इकाई दर ₹4000 हैं तथा मधु निष्कासन इकाई की इकाई दर ₹20000 हैं जिस पर सामान्य जाति के लिए 75% अनुदान है जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 90% अनुदान है।
∎ 50 किलोग्राम क्षमता वाले फूड ग्रेड कंटेनर की इकाई राशि ₹8000 हैं जिस पर 75% अनुदान है।
∎ 50 किलोग्राम क्षमता वाले फूड ग्रेड कंटेनर एक मधुमक्खी पालक को न्यूनतम एक तथा अधिकतम पांच इकाई दिया जा सकता है।
∎ उपर्युक्त बिन्दू से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो, तो नियमानुसार सॉफ्टवेयर में आवेदन हेतु आमंत्रित है|