चाय विकास योजना (2024-25) हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
चाय विकास योजना से सम्बंधित मुख्य बातें:-
∎ चाय विकास योजना अंतर्गत चाय का नया क्षेत्र विस्तार किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णियाँ तथा कटिहार जिला में वर्ष 2024-25 में क्रियान्वित किया जायेगा।
∎ चाय के क्षेत्र विस्तार के लिए चाय के पौध रोपण सामग्री का क्रय स्वयं कृषक के द्वारा किया जायेगा। चाय की खेती करने वाले कृषकों को देय अनुदान दो किस्तों में 75:25 के अनुसार दिया जायेगा। इस घटक हेतु लाभुक कृषक को द्वितीय किस्त के रूप में पूर्व वर्ष में लगाए गए पौधे का 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति हे॰ शेष देय 25 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।
∎ इस योजना अंतर्गत चाय का नया क्षेत्र विस्तार के लाभुक ,यांत्रिकरण अवयव के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे|
∎ मौजूदा चाय बागान के प्रबंधन के लिए निम्नांकित हॉर्टिकल्चर यंत्रों को इच्छुक कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत है:-
∎ प्रूनिंग मशीन:- इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 2 एकड़ में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। प्रूनिंग मशीन हेतु वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 60000.00 रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।
∎ मेकैनिकल हार्वेस्टर:- इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 2 एकड़ में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। मेकैनिकल हार्वेस्टर हेतु वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 50000.00 (पचास हजार) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।
∎ प्लकिंग शियर:- इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 2 एकड़ में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। प्लकिंग शियर हेतु वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 1100.00 (ग्यारह सौ) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा। एक आवेदक अधिकतम 20 प्लकिंग शियर हेतु आवेदन कर सकते हैं|
∎ लीफ कैरेज व्हेकिल:- इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 10 एकड़(4 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। लीफ कैरेज व्हेकिल हेतु वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 750000.00 (सात लाख पचास हजार) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।
∎ लीफ कलेक्शन शेड:- इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 5 एकड़(2 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। लीफ कलेक्शन शेड हेतु वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 37500.00 (सैंतीस हजार पाँच सौ) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।