योजना से संबंधित मुख्य बातेंः-
∎ आलू के लेडी रोसेटा प्रभेद के क्षेत्र विस्तार राज्य के 17 जिलों यथा- औरंगाबाद, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पटना, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सिवान एवं वैशाली में किया जायेगा।
∎ योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हे०) के लिए देय होगा।
∎ इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली/एकरारनामा (विहित प्रपत्र) के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र में से कोई एक उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा| गैर-रैयत कृषक
एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। एकरारानामा का प्रारूप दिये गये Link पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता संबंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎ नियमानुसार सहायतानुदान DBT कार्यक्रम के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।
∎ लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.537 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति 1.463 प्रतिशत किया जायेगा| सभी कोटि में 30 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता दिया जायेगा।
∎ उपर्युक्त बिन्दु से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है।