योजना से संबंधित मुख्य बातेंः-
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हल्दी का क्षेत्र विस्तार :- इस घटक अन्तर्गत कृषकों को हल्दी की खेती हेतु प्रति एकड़ कुल इकाई लागत 45,000.00 (पैंतालीस हजार) रूपये का अधिकतम 50 प्रतिशत यानि 22,500.00 (बाईस हजार पाँच सौ) रूपये अनुदान प्रस्तावित है। इस घटक अन्तर्गत कृषकों को न्यूनतम 0.25 एकड़ एवं अधिकतम 2.00 एकड़ तक का लाभ दिया जा सकता है।
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अदरक का क्षेत्र विस्तार :- इस घटक अन्तर्गत कृषकों को अदरख की खेती हेतु प्रति एकड़ कुल इकाई लागत 62,400.00 (बासठ हजार चार सौ) रूपये का अधिकतम 50 प्रतिशत यानि 31,200.00 (एकतीस हजार दो सौ) रूपये अनुदान प्रस्तावित है। इस घटक अन्तर्गत कृषकों को न्यूनतम 0.25 एकड़ एवं अधिकतम 2.00 एकड़ तक का लाभ दिया जा सकता है।
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ओल का क्षेत्र विस्तार :- इस घटक अन्तर्गत कृषकों को ओल की खेती हेतु प्रति एकड़ कुल इकाई लागत 2,81,600.00 (दो लाख एकासी हजार छः सौ) रूपये का अधिकतम 50 प्रतिशत यानि 1,40,800.00 (एक लाख चालीस हजार आठ सौ) रूपये अनुदान प्रस्तावित है। इस योजना के तहत् कृषकों को न्यूनतम 0.25 एकड़ एवं अधिकतम 1.00 एकड़ तक का लाभ दिया जा सकता है।
∎ योजना स्वीकृति के उपरांत अनुदान अंतर्गत आवश्यक संशोधन अपेक्षित है।
∎ इच्छुक कृषक को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/गैर रैयत हेतु
एकरारनामा
में से कोई एक दस्तावेज उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा|
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎ नियमानुसार सहायतानुदान DBT in Kind/DBT in Cash के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।
∎ लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.537 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.463 प्रतिशत किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
∎ उपर्युक्त बिन्दू से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है|