राज्य योजना के तहत मुख्यमंत्री बागवानी मिशन अंतर्गत आम विकास योजना (2024-25) हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म
आम विकास योजना से संबंधित मुख्य बातेंः-
∎ आम का क्षेत्र विस्तार राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा।
∎ योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हे०) के लिए देय होगा।
∎ क्षेत्र विस्तार के लिए पौध रोपण सामग्री हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली एवं जिलों के प्रखण्ड उद्यान नर्सरी से आपूर्ति की जायेगी।
∎ इस योजनान्तर्गत प्रति हेक्टेयर आम की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 18,000 रूपये एवं द्वितीय तथा तृतीय वर्षों के लिए 6,000 रूपये प्रति वर्ष देय है।
∎ इस योजना का लाभ सिर्फ रैयत कृषक जमीन के कागजात (भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद) के आधार पर ले सकते है| यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा|
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎ नियमानुसार सहायतानुदान DBT कार्यक्रम के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।
∎ लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.56 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44 प्रतिशत किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
∎उपर्युक्त बिन्दू से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है|