राज्य योजना के तहत खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना (2025-26) हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म
खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना से संबंधित मुख्य बातेंः-
∎ खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार राज्य के 18 जिलों यथा-बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान तथा वैशाली में किया जायेगा।
∎ योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हे०) के लिए देय होगा।
∎ खरीफ प्याज की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर 10 किलोग्राम है। प्रति किलोग्राम अनुमानित बीज का मूल्य 2450 रूपये/वास्तविक बीज मूल्य दोनो में से जो कम होगा, पर कृषकों को बीज उपलब्ध कराई जायेगी। प्रति हेक्टेयर अनुमानित इकाई लागत बीज मूल्य सहित 24500.00 (चौबीस हजार पाँच सौ) रूपये मात्र पर 75 प्रतिशत यानि 18375.00 (अठारह हजार तीन सौ पचहत्तर) रूपये मात्र प्रति हेक्टेयर की दर से सहायतानुदान का प्रावधान है।
∎ योजना अन्तर्गत बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम, बिहार, पटना द्वारा संबंधित जिलों में सुनिश्चित की जायेगी।
∎ इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली/एकरारनामा (विहित प्रपत्र) के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र में से कोई एक उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा|
  गैर-रैयत कृषक एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। एकरारानामा का प्रारूप दिये गये Link पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत मोबाइल संख्या एवं बैंक खाता संबंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎ नियमानुसार सहायतानुदान DBT in Kind/DBT in Cash के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।
∎ लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.537 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति 1.463 प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
∎ उपर्युक्त बिन्दुओं से इच्छुक कृषक यदि सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है।