राज्य योजना के तहत खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना (2024-25) हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म
खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार योजना से संबंधित मुख्य बातेंः-
∎ खरीफ प्याज का क्षेत्र विस्तार राज्य के 10 जिलों यथा-भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, नालन्दा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर तथा वैशाली में किया जायेगा।
∎ योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 2.5 एकड़ (1 हे०) के लिए देय होगा।
∎ खरीफ प्याज की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर बीज की दर 10 किलोग्राम है। प्रति किलोग्राम अनुमानित बीज मूल्य 2000 रूपये/वास्तविक बीज मूल्य दोनो में से जो कम होगा, पर कृषकों को बीज उपलब्ध कराई जायेगी। प्रति हेक्टेयर अनुमानित इकाई लागत बीज मूल्य सहित 120000.00 (एक लाख बीस हजार) रूपये मात्र पर 50 प्रतिशत यानि 60000.00 (साठ हजार) रूपये मात्र प्रति हेक्टेयर की दर से अनुसूची-2 के अनुसार सहायतानुदान भुगतान किया जायेगा।
  योजना अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर 60,000.00 रूपये दो किस्तों में सहायक निदेशक उद्यान द्वारा भुगतान किया जायेगा। प्रथम किस्त 37,500.00 रूपये मात्र खरीफ प्याज के खेती में प्रयोग होने वाले इनपुट एवं उपादान के क्रय के लिए तथा द्वितीय किस्त 22500.00 रूपये का भुगतान बिचड़ा रोपण उपरान्त स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् दी जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन एवं Geo Tagg फोटोग्राफ सॉफ्टवेयर में अपलोड करना अनिवार्य होगा।
∎ योजना अन्तर्गत बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम, बिहार, पटना द्वारा संबंधित जिलों में सुनिश्चित की जायेगी।
∎ इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली/एकरारनामा (विहित प्रपत्र) के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व का प्रमाण-पत्र में से कोई एक उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा|
  गैर-रैयत कृषक एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। एकरारानामा का प्रारूप दिये गये Link पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता संबंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎ नियमानुसार सहायतानुदान DBT कार्यक्रम के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।
∎ लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.56 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति 1.44 प्रतिशत किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
∎ उपर्युक्त बिन्दु से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है।