योजना से सम्बंधित मुख्य बातें:-
∎ योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
∎ यह योजना राज्य के 15 जिलों में संचालित है: अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान तथा सुपौल ।
∎ गेंदा फूल की खेती हेतु किसान के पास जमीन होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास एल० पी० सी० तथा अद्यतन रसीद होना आवश्यक है, जिन किसानों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है,
एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं| एकरारनामा का प्रारूप दिए गए Link पर उपलब्ध है,जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है| यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा|
∎ एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक योजना का लाभ मिल सकता है|
∎ योजना की इकाई दर ₹80000 प्रति हेक्टेयर है जिस पर अनुदान की राशि 50% है|