योजना से सम्बंधित मुख्य बातें:-
∎ योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
∎ यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित है|
∎ गेंदा फूल की खेती हेतु किसान के पास जमीन होना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास एल० पी० सी० तथा अद्यतन रसीद होना आवश्यक है, जिन किसानों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है,
एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं| एकरारनामा का प्रारूप दिए गए Link पर उपलब्ध है,जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है| यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा|
∎ एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक योजना का लाभ मिल सकता है।
∎ योजना की इकाई दर ₹80000 प्रति हेक्टेयर है जिस पर अनुदान की राशि 50% है।
∎ मालवाहक वाहन (Carriage Vehicle) अवयव अंतर्गत गेंदा फूल की खेती करने वाले किसान को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
∎ किसानों को गेंदा फुल की आवागमन की सुविधा हेतु मालवाहक वाहन (Carriage Vehicle) हेतु अनुदान दिया जाएगा।
∎ मालवाहक वाहन (Carriage Vehicle) का अनुमानित लागत 650000 रूपये का 50 प्रतिशत 325000 रुपया या वाहन का वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत, दोनों में से जो कम हो पर अनुदान देय होगा।
∎ मालवाहक वाहन (Carriage Vehicle) हेतु आवेदक को क्रय किये जाने वाले वाहन का कोटेशन,जमीन के कागजात तथा गेंदा फुल के खेती से सम्बंधित एकरारनामा, तीनो कागजात को विलय (Merge) कर आवेदन के क्रम में अपलोड करना होगा।