राज्य योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट विकास योजना (2025-26) हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म
योजना से संबंधित मुख्य बातेंः-
∎ ड्रैगन फ्रूट का क्षेत्र विस्तार राज्य के 23 जिलों यथा- अररिया, औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा एवं सीवान में किया जायेगा।
∎ योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हे०) के लिए देय होगा।
∎ क्षेत्र विस्तार के लिए पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता ई-निविदा के माध्यम से चयनित आपूर्तिकर्ता/एजेंसी के द्वारा किया जायेगा।
∎ इस योजनान्तर्गत प्रति हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 1,62,000 रूपये तथा द्वितीय वर्ष 1,08,000 रूपये देय है। देय अनुदान की राशि से पौधरोपण सामग्री के मूल्य की कटोती की जाएगी|
∎ इस योजना का लाभ सिर्फ रैयत कृषक जमीन के कागजात (भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद) के आधार पर ले सकते है| यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा|
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎ नियमानुसार सहायतानुदान DBT कार्यक्रम के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।
∎ लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 78.537 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.463 प्रतिशत किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
∎ उपर्युक्त बिन्दू से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है|