एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना (2025-26) हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म
योजना से संबंधित मुख्य बातेंः-
∎ आम का क्षेत्र विस्तार राज्य के सभी 38 जिलों में किया जायेगा।
∎ लीची का क्षेत्र विस्तार राज्य के पाँच जिलों यथा- भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, सिवान एवं वैशाली में किया जायेगा।
∎ आम एवं लीची अवयवों हेतु रकवा न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हे०) के लिए देय होगा।
∎ वार्षिक कार्ययोजना में सन्निहित फलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु Quality Planting Materials की उपलब्धता विभागीय नर्सरी/ कृषि विश्वविद्यालय अधीनस्थ नर्सरी/NHB Accredited Nursery/सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली/राष्ट्रीय लीची अनुशंधान केन्द्र, मुसहरी, मुजफ्फरपुर/Competitive Bidding से चयनित एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।
∎ इस योजनान्तर्गत प्रति हेक्टेयर आम एवं लीची की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 48,000 रूपये तथा द्वितीय वर्ष 32,000 रूपये रूपये देय है।
∎ इस योजना अंतर्गत आम एवं लीची अवयव का लाभ सिर्फ रैयत कृषक ले सकते हैं| यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा|
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎ लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी में 83.903 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.097 प्रतिशत किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
∎उपर्युक्त बिन्दू से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है|