* 10 वर्ष या इसके ऊपर के फलदार वृक्ष ,आम एवम् लीची(निजी क्षेत्र) एवम् सरकारी नर्सरी में अवस्थित मातृवृक्षों का प्रबंधन यथा-थाला निर्माण, पुताई (चुना, कीटनाशी एवम् फफूंदनाशी के साथ) छ्त्रक प्रबंधन, पोषक तत्यो का प्रयोग एवम् Drip Irrigation लगाने के उद्देश्य से बाग़ उत्थान योजना बनाया गया है ।
* योजनान्तर्गत आम एवं लीची के 10 वर्षों या उससे अधिक पुराना कम से कम 10 पेड़ एक जगह होना अनिवार्य है ।
* थाला का निर्माण एवं पुताई सामग्री यथा श्रमिक की व्यवस्था,कुदाल,Measuring Tape,सुतली,चूना,क्लोरपाईरीफोस 20EC, कॉपरआक्सीक्लोराइड की व्यवस्था कृषकों को स्वयं करना होगा ।
* सामग्री का क्रय कृषि निदेशालय/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कीटनाशी/फफूंदनाशी/खाद एवं उर्वरक विक्रय हेतु लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों/प्रतिष्ठानों/दुकानों से BFR 2005 के तहत क्रय किया जायेगा तथा GST युक्त पक्की रसीद/अभिश्रव प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
* इस योजना का लाभ राज्य के 18 जिला यथा मुजफ्फरपुर,दरभंगा,वैशाली,समस्तीपुर,पूर्वी चंपारण,प० चंपारण,भागलपुर,मधुबनी,सीतामढ़ी,बांका,पूर्णिया,कटिहार,शिवहर,सहरसा,खगड़िया,मधेपुरा,सुपौल एवं अररिया के कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ।
* योजना का लाभ लेने हेतु उद्यान निदेशालय के वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in के Dashboard पर जाकर बाग उत्थान योजना लिंक पर आनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
* नियमानुसार सहायतानुदान DBT कार्यक्रम के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।