योजना से सम्बंधित मुख्य बातें:-
∎ इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को मशरूम किट उपलब्ध कराकर तथा मशरूम हट में मशरूम के उत्पादन द्वारा मशरूम की खेती को बढ़ावा देते हुए उनके आय में वृद्धि करना है।
∎ योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
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पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट :- इस घटक अन्तर्गत किसानों को पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट माँग अनुरूप अनुदानित दर पर दिया जायेगा। पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट हेतु इकाई लागत 75 रूपये प्रति किट है, जिस पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान अर्थात् प्रति किट 67.50 रू० अनुदान दिया जाएगा। पैडी/आयेस्टर मशरूम किट का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। इस घटक अन्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 25 किट एवं अधिकतम 100 किट का लाभ दिया जायेगा।
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बटन मशरूम किट :- इस घटक अन्तर्गत किसानों को बटन मशरूम किट माँग अनुरूप अनुदानित दर पर दिया जायेगा। बटन मशरूम किट हेतु इकाई लागत 90 रूपये प्रति किट है, जिस पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान अर्थात् प्रति किट 81 रू० अनुदान दिया जाएगा। बटन मशरूम किट का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। इस घटक अन्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 25 किट एवं अधिकतम 100 किट का लाभ दिया जायेगा।
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बकेट मशरूम किट :- इस घटक अन्तर्गत किसानों को बकेट मशरूम किट माँग अनुरूप अनुदानित दर पर दिया जायेगा। बकेट मशरूम किट हेतु इकाई लागत 300 रूपये प्रति किट है, जिस पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान अर्थात् प्रति किट 270 रू० अनुदान दिया जाएगा। बकेट मशरूम किट का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। इस घटक अन्तर्गत प्रति कृषक न्यूनतम 02 किट एवं अधिकतम 10 किट का लाभ दिया जायेगा। पैडी/ओयेस्टर मशरूम किट अथवा बटन मशरूम किट के लाभुक भी इस घटक का लाभ ले सकेंगे।
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झोपड़ी में मशरूम :- इस घटक अन्तर्गत किसानों को मशरूम उत्पादन हेतु कृषकों को झोपड़ी निर्माण के लिए अनुदान दिया जायेगा। झोपड़ी निर्माण हेतु इकाई लागत 179500 रूपये है, जिस पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान अर्थात् प्रति झोपड़ी निर्माण हेतु 89750 रू० अनुदान दिया जाएगा। झोपड़ी में मशरूम का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। इस घटक अन्तर्गत प्रति कृषक अधिकतम 01 (एक) झोपड़ी का लाभ दिया जायेगा।
मशरूम उत्पादन हेतु कृषकों द्वारा योजना अनुसार 1500 वर्गफीट में झोपड़ी का निर्माण किया जाना है। झोपड़ी निर्माण हेतु तकनीकि स्वीकृति अनुसूची-4 (Annexure-4) के रूप में संलग्न है। झोपड़ी निर्माण उपरान्त सभी घटक स्ट्रॉ, स्पॉन एवं पॉली बैग, टूल्स एवं अन्य सामग्री भी कृषकों को योजना का लाभ लेने हेतु लेना अनिवार्य होगा। योजना कार्यान्वयन सहायक निदेशक उद्यान की देख-रेख में किया जायेगा। बाद के वर्षो में कृषकों द्वारा यथा आवश्यक मरम्मति एवं अन्य आकस्मिकता हेतु स्वयं राशि का वहन किया जायेगा, ताकि योजना Self Sustainable हो सके।
झोपड़ी के Layout Plan के अनुसार Thatch House के निर्धारित मॉडल का निर्माण कृषक द्वारा कराया जायेगा। ऐसे सभी निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण एवं इसकी जाँच जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा अनुसूची-3 (Annexure-3) के अनुरूप कार्य को प्रमाणित करने के उपरान्त ही अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।
∎ झोपड़ी में मशरूम का अनुमोदित
Model Estimate (प्राक्कलन) एवं
संरचना का नक्शा दिये गये लिंक पर उपलब्ध है, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।
∎ योजनान्तर्गत 78.537 : 20.00 : 1.463 के अनुपात में कोटिवार लाभुकों को चयन किया जायेगा। सभी कोटि में 30 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता दिया जायेगा।
∎ उपर्युक्त बिन्दुओं से इच्छुक कृषक यदि सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है।