राज्य योजना मद से क्लस्टर में बागवानी की योजना - II (2024-25) हेतु ऑनलाईन आवेदन फॉर्म
क्लस्टर में बागवानी की योजना - II से संबंधित मुख्य बातेंः-
∎ इस घटक के अधीन चयनित फसल अमरूद, आँवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता, गेंदा फूल, ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी है।
∎ योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हे०) के लिए देय होगा।
∎ क्लस्टर निर्माण हेतु चयनित फसल अमरूद, आँवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता एवं गेंदा फूल के लिए अधिकतम अनुदान की राशि एक लाख रूपये प्रति एकड़ होगी जबकि ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्राबेरी के लिए अनुदान की राशि अधिकतम दो लाख रूपये प्रति एकड़ होगी, जिसमें पौध सामग्री सम्मिलित है।
∎ चयनित फसल यथा - अमरूद, आँवला, नींबू, बेल, लेमनग्रास, पपीता, गेंदा फूल, ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी के लिए सहायतानुदान की राशि दो किस्तों (65ः35) में देय होगी।
∎ गेंदा फूल, स्ट्रॉबेरी तथा पपीता के क्षेत्र विस्तार का लाभ गैर रैयत को भी दिया जायेगा, जिसके लिए उन्हें एकरारनामा उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा का प्रारूप दिए गए Link पर उपलब्ध है,जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। यदि आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा|
∎ ऑनलाईन आवेदन में आवेदक द्वारा अपलोड की गयी भूमि-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ राजस्व रसीद/एकरारनामा में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा आवेदन रद्द करने का कारण ऑनलाईन पोर्टल में दर्ज की जायेगी।
∎ लाभुकों का चयन नियमानुसार कोटिवार 78.56 : 20.00 : 1.44 के अनुपात में किया जायेगा। सभी कोटियों में न्यूनतम 30% महिला कृषकों के चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
∎ इच्छुक कृषक आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें।
∎ नियमानुसार सहायतानुदान DBT कार्यक्रम के तहत् CFMS द्वारा भुगतान किया जायेगा।
∎ उपर्युक्त बिन्दू से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो, तो नियमानुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु आमंत्रित है|